तेलंगाना HC ने पुलिस को केसीआर की पार्टी के बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्‍त के आरोपों की जांच की दी इजाजत

तेलंगाना हाईकोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है.अदालत ने केसीआर की पार्टी द्वारा लगाए गए बीजेपी पर आरोपों की जांच का आदेश राज्य पुलिस को दिया है.

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तेलंगाना में केसीआर ने आरोप लगाया था कि टीआरएस के चार विधायकों से पार्टी बदलने के लिए संपर्क किया गया था
हैदराबाद:

तेलंगाना हाईकोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है.अदालत ने केसीआर की पार्टी द्वारा लगाए गए बीजेपी पर आरोपों की जांच का आदेश राज्य पुलिस को दिया है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस की तरफ से कहा गया था कि उनके चार विधायकों से पार्टी बदलने के लिए बीजेपी की तरफ संपर्क किया गया था. पार्टी विधायकों को पैसे की लालच भी दी गयी थी. पूरे मामले पर  प्रतिद्वंद्वी भाजपा ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी "तटस्थ" एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी.  जिसके बाद अदालत ने भाजपा की याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक राज्य पुलिस को जांच करने का आदेश दे दिया.

साथ ही अदालत ने तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार को भाजपा की चिंताओं का जवाब देने के लिए भी नोटिस जारी किया है. अदालत ने सरकार को 18 नवंबर तक का समय दिया है. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते, केसीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के कुछ वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी की तरफ से उनके विधायकों को लालच दी जा रही है. पार्टी के उन चार विधायकों को पेश करते हुए केसीआर ने कहा था कि उन्होंने खरीदने के प्रयास को विफल कर दिया है., केसीआर ने दावा किया था कि उनके पास एक घंटे से अधिक के हिडन कैमरा फुटेज हैं जो भाजपा पर लगाए आरोपों को साबित करने के लिए काफी हैं.

बताते चलें कि के चंद्रशेखर राव, या केसीआर, ने हाल ही में 2024 में आम चुनाव से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अपील के लिए टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है. राव लगातार देश भर में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयासरत हैं.

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