मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगा. जस्टिस यू यू ललित की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी. बताते चलें कि सीतलवाड़ एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार पर गोधरा कांड के बाद के दंगों के मामलों में ‘बेगुनाह लोगों' फंसाने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है. दोनों को जून में गिरफ्तार किया गया. उन्हें साबरमती केंद्रीय जेल में रखा गया है. श्रीकुमार ने भी जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
उल्लेखनीय है कि जून महीने में जाकिया जाफरी की याचिका उच्चतम न्यायालय से खारिज होने के बाद सीतलवाड़, श्रीकुमार और भट्ट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जाफरी,कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं, जिनकी मौत वर्ष 2002 के गुजरात दंगों में हो गई थी.
बताते चलें कि एसआईटी ने आठ फरवरी 2012 को क्लोजर रिपोर्ट (मामले को बंद करने की अर्जी) जमा की थी और मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित 63 अन्य को क्लीन चिट दी थी. एसआईटी ने अदालत में कहा कि आरोपियों के खिलाफ ‘‘अभियोग चलाने के लिए सबूत नहीं है."