घटना दिल्ली में हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप SC आ जाएं : मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 बातें

शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. सिसोदिया 5 दिन यानी 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर हैं.

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मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया है.
नई दिल्ली:

दिल्ली आबकारी घोटाला केस में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है.

  1. कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत के लिए पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है. CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- 'सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं. आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए. यह अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है.'
  2. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मनीष सिसोदिया के वकील से कहा- 'घटना दिल्ली में हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाएं.' 
  3. मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी ने कहा- 'हम अदालत का सम्मान करते हैं, हम हाईकोर्ट जाएंगे.'
  4. CJI ने कहा -'आपने अर्णब गोस्वामी और विनोद दुआ केस का हवाला दिया, पर वह इससे बिल्कुल अलग थे. आपको निचली अदालत से जमानत लेनी चाहिए, एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए.' 
  5. सिसोदिया की ओर से पेश वकील सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के आदेश दे. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से भी इनकार कर दिया.
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