कल पत्रकार कप्पन के केस की सुनवाई करेगी CJI यूयू ललित की पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

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कप्पन के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज
नई दिल्ली:

चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस आर भट्ट की पीठ केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी. दरअसल केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस में दलित लड़की के साथ सामूहिक रेप तथा हत्या के मामले में माहौल में तनाव होने के बाद भी वहां जाने के प्रयास करने वाले पत्रकार सिद्दीक कप्पन को राहत नहीं दी थी.

कप्पन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ( UAPA ) का मामला दर्ज करने के बाद उनको जेल भेजा गया है. फिलहाल कप्पन मथुरा जिला जेल में बंद है. यह आदेश जस्टिस कृष्ण पहल की एकल पीठ ने सिद्धीक कप्पन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया था. इसके पूर्व अदालत ने दो अगस्त को अभियुक्त तथा सरकार की ओर से पेश वकीलों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था

कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था. मलयालम समाचार पोर्टल अझीमुखम के संवाददाता और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की दिल्ली इकाई के सचिव सिद्दीक कप्पन को अक्टूबर 2020 में तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था.

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कप्पन उस समय हाथरस जिले में 19 वर्ष की एक दलित लड़की की सामूहिक दुष्कर्म क बाद अस्पताल में हुई मौत के मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे. उन पर आरोप लगाया गया है कि वह कानून-व्यवस्था खराब करने के लिए हाथरस जा रहे थे.

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