समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले 14 दिसंबर 2022 को समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होनी है समलैंगिक विवाह पर सुनवाई
नई दिल्ली:

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला सुना सकता है. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है. सनुवाई के दौरान विभिन्न हाईकोर्ट से सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रासफंर करने की याचिकाओं पर भी बहस होगी. खास बात ये है कि पिछले साल 14 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने देश में अपनी शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाले समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था.

14 दिसंबर 2022 को समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था. वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने इस मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में कई लोग रुचि रखते हैं. लिहाजा इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग कराई जानी चाहिए. समलैंगिक विवाह को लेकर CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जब सुनवाई होगी तो हम इस पर विचार करेंगे. 
इससे पहले 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक और समलैंगिक जोड़े की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और 4 सप्ताह में केंद्र से जवाब मांगा था . 

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ये अर्जी नवतेज जौहर और पुत्तास्वामी मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले को आगे बढ़ाती है. ये उत्तराधिकार के मुद्दे पर जीवंत मसला है. क्योंकि समलैंगिक संबंधों के आधार पर जीवन यापन कर रहे लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं. उनके सामने भी अपने उत्तराधिकारी यानी विरासत सौंपने की चिंता है. इस पर पीठ ने पूछा था कि केरल  हाईकोर्ट ने इस बाबत क्या कहा था? जिसपर नीरज किशन कौल ने कहा कि बैंक का साझा खाता, सरोगेसी के जरिए संतान, ग्रेच्युटी सहित सभी मुद्दों को ध्यान में रखे जाने की बात कही गई है.

Featured Video Of The Day
Nepal से लेकर Bangladesh तक तख्तापलट के पीछे क्या है कारण? | Nepal Political Crisis
Topics mentioned in this article