सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव में पुलिस हिरासत में युवक मौत मामले की जांच लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर की

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पहली नज़र में उन्नाव पुलिस द्वारा मामले में जांच सही नहीं रही है. जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है.

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कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस को मामले की जांच की निगरानी करने को कहा है
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 18 साल के युवक की पुलिस हिरासत में मौत के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने जांच लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं. युवक की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच CBI ट्रांसफर नहीं की है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पहली नज़र में उन्नाव पुलिस द्वारा मामले में जांच सही नहीं रही है. जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है.

इसके साथ ही अदालत ने लखनऊ के पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस भगवान स्वरूप को मामले की जांच की निगरानी करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने IGP से मामले में 8 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उन्नाव पुलिस को मामले से सम्बंधित दस्तावेज़ IGP को ट्रांसफर करने को कहा है. फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समक्ष रखे गये दस्तावेजों से लगता है कि जांच अधिकारी ने निष्पक्ष जांच नहीं की. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

बता दें कि 18 साल के सब्ज़ी विक्रेता फैजल हुसैन की उन्नाव के बांगेरमऊ थाने पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. 21 मई 2021 को इस संबंध में FIR दर्ज की गई थी. फैजल की मां नसीमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. जिसके बाद पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी.  

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