सेना की 32 महिला अफसरों की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज 

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सेना ने पिछले महीने 22 अक्टूबर को 39 महिलाओं को परमानेंट कमीशन दे दिया था. 71 में से केवल 39 महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लायक समझा गया.

विज्ञापन
Read Time: 20 mins
17 फरवरी 2020 और 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को परमानेंट कमीशन देना पड़ा
नई दिल्ली:

सेना की 32 महिला अफसरो की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सेना ने पिछले महीने 22 अक्टूबर को 39 महिलाओं को परमानेंट कमीशन दे दिया था. 71 में से केवल 39 महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लायक समझा गया. सेना की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जिन 72 महिलाओं ने स्थाई कमीशन के लिये अवमानना याचिका दाखिल की है, उनमें से एक महिला अफसर ने सर्विस से रिलीज करने की अर्जी दी है. सेना ने सात को परमानेंट कमीशन के लिये मेडिकली अनफिट पाया गया. हालांकि इन महिलाओं का मानना है कि सेना गलत कह रही है कि वो स्थाई कमीशन के लिये फिट नहीं है. सेना ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि 32 में से कौन सात महिलाएं हैं, जो मेडिकली अनफिट हैं. 

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 39 महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन

वहीं 25 महिला अफसरों के बारे में सेना ने कोर्ट में बताया उनके खिलाफ अनुशासनहीन का गंभीर मामला बनता है. अब सेना को आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में लिखित हलफनामा देकर बताना होगा कि आखिर वह 25 महिला अफसरों को क्यों परमानेंट कमीशन नहीं दे रही है? इससे पहले कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि सेना को अपना हलफनामा देते यह भी देखना होगा कि वह 25 मार्च 2021 को कोर्ट के परमानेंट कमीशन देने को लेकर जो फैसला सुनाया था वह इसके दायरे में ही आता है ना? 

उस दिन कोर्ट ने कहा था कि जिन महिलाओं के स्पेशल सेलेक्शन बोर्ड में 60 फीसदी कट ऑफ ग्रेड मिले हैं और जिनके खिलाफ डिसिप्लिन और विजिलेंस मामले नही है उन सारे महिला अधिकारियों को सेना परमानेंट कमीशन दें. जिन महिलाओं को सेना ने परमानेंट कमीशन नहीं दिया है उनका कहना है कि सेना ने महिलाओं को अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दिया है. सब कुछ उनको कोर्ट में लड़ कर लेना पड़ा है. 

Advertisement

सेना की 39 महिला अफसरों की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, मिलेगा स्थायी कमीशन

जब दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 में सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने का आदेश दिया तो इस आदेश को वायु सेना और नौसेना ने मान लिया पर थल सेना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई. फिर 17 फरवरी 2020 और 25 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें महिलाओं को परमानेंट कमीशन देना पड़ा. इसी तरह पहले इन 72 महिलाओं को भी स्थाई कमीशन देने से मना किया फिर कोर्ट के दखल के बाद 39 को कमीशन देना ही पड़ा. बाकी बचे महिलाओं को भी सेना को स्थाई कमीशन देना ही पड़ेगा.

Advertisement

सेना में वैसे तो अभी 1500 के करीब महिला अफसर हैं. पुरुष अफसरों की तादाद 48,000 के आसपास है. पुरुष अधिकारियों की तुलना में यह संख्या करीब तीन फीसदी ही है. अब सेना की इन 32 महिला अफसरों की उम्मीद एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय पर ही टिकी हैं कि वही इनको सेना में स्थाई कमीशन दिला सकती है.

Advertisement

सेना में 39 महिला अफसरों को मिलेगा स्थायी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Featured Video Of The Day
Maharashtra Exit Poll: बढ़ा हुआ मतदान और नए एग्ज़िट पोल्स महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं इशारा?
Topics mentioned in this article