लक्षद्वीप सांसद मो. फैजल की दोषसिद्धि पर केरल HC की रोक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला बहुत अर्जेंट नहीं है, लिहाजा इसे अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.

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लक्षद्वीप सांसद मो. फैजल की दोषसिद्धि पर केरल HC द्वारा रोक लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है
नई दिल्‍ली:

लक्षद्वीप (UT) के सांसद मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि पर केरल हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हत्या के प्रयास की सजा पर केरल हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने को केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई जल्द की जाए. SC ने कहा कि ये मामला बहुत अर्जेंट नहीं है, लिहाजा अगले हफ्ते मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. बता दें, बीते शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अयोग्यता के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया था क्योंकि निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि चूंकि दोष सिद्धि को ही कोर्ट ने स्थगित कर दिया है, लिहाजा अभी उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी यानी फिलहाल उपचुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं होगी. 

मोहम्मद फैजल ने लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट को चुनौती दी थी. हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं की थी. आयोग ने 18 जनवरी को कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता फैजल को अयोग्य ठहराये जाने के बाद लक्षद्वीप लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 27 फरवरी को पांच राज्यों की छह विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के साथ होगा.

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