मेडिकल कोर्सेज में OBC को 27%, EWS को 10% रिजर्वेशन वाली नई आरक्षण नीति की पड़ताल करेगा SC, केंद्र को नोटिस

मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए नई आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इसकी जांच करनी होगी. 

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नई दिल्ली:

मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी (OBC) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% सीटों की नई आरक्षण नीति का सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इसकी जांच करनी होगी. 

दरअसल जुलाई में केंद्र सरकार ने मेडिकल दाखिलों के लिए OBC के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10 फीसदी) के लिए आरक्षण लागू किया है यानि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी स्टूडेंट्स को 27 फीसदी और इकॉनोमिक्ली वीकर सेक्शन के लिए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. केंद्र सरकार के ऐलान के बाद नई आरक्षण नीति इस साल से ही लागू हो गई है. 

केंद्र के इस फैसले से हर साल लगभग 1500 ओबीसी विद्यार्थियों को एमबीबीएस में और 2500 ओबीसी विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में तथा 550 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को एमबीबीएस में और लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में लाभ मिलेगा.

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