सुप्रीम कोर्ट हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग केस में पीड़ितों के लिए मुआवजा पॉलिसी पर करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम (Hate Crime) के मामले में मुआवजे की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को नोटिस (Notice) भेजकर आठ हफ्ते में जवाब मांगा है.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
सुप्रीम कोर्ट हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. (फाइल फोटो))
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग केस में पीड़ितों के लिए यूनिफार्म मुआवजा पॉलिसी (Uniform Compensation Policy) पर विचार करने को तैयार हो गया है. समान नीति के लिए जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजकर सुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ्ते में जवाब मांगा है. इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफार्म्स संगठन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को नोटिस भेजा है. जनहित याचिका में मौजूदा मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग की गई है. 

इस मामले में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चोट कमाई के नुकसान पर भी विचार करने के लिए कहा गया है. याचिका में तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिंचिंग/भीड़ हिंसा के पीड़ितों के लिए राज्यों द्वारा बनाई जाने वाली मुआवजा योजना के संबंध में निर्देशों को लागू करने की मांग की गई है. 

पूनावाला की याचिका में दिशा- निर्देशों ने उस तरीके को निर्धारित किया था, जिसमें पीड़ित मुआवजा योजना को लागू किया जाना था. शारीरिक चोट, मनोवैज्ञानिक चोट और आय के नुकसान सहित अन्य अवसरों की प्रकृति पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए. जनहित याचिका में जहां तक संभव हो हेट क्राइम /मॉब-लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा राशि देने के लिए एक समान नीति की मांग की गई है. 


यह भी पढ़ें : 

Helplines
Vandrevala Foundation for Mental Health9999666555 or help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall022-25521111 (Monday-Saturday: 8 am to 10 pm)
(If you need support or know someone who does, please reach out to your nearest mental health specialist.)

Featured Video Of The Day
'The Sabarmati Report' पर बोले PM Modi: 'झूठी धारणा नहीं टिकती' | Godhra Riots
Topics mentioned in this article