कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्‍पा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, भ्रष्‍टाचार मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक

येदियुरप्पा को झटका देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिसंबर 2020 में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. इसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी. 

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बीएस येदियुरप्‍पा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा ( BS Yediyurappa) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई है. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था. आरोप है कि येदियुरप्पा ने कथित तौर पर 2006-07 में कई एकड़ भूमि को अवैध रूप से गैर-अधिसूचित किया था. 

दरअसल येदियुरप्पा को झटका देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिसंबर 2020 में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. इसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी. 

यह मामला 2006-07 के दौरान उपमुख्यमंत्री रहते हुए वरथुर-व्हाइटफिल्ड आईटी कॉरिडोर में एक आईटी परियोजना के लिए अधिग्रहित कई एकड़ भूमि को कथित रूप से अवैध रूप से अवैध रूप से रद्द करने से संबंधित है. 

याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा ने लोकायुक्त अदालत को आपराधिक अपराधों में शामिल लोक सेवकों और सांसदों और विधायकों के कदाचार के संबंध में अदालतों द्वारा आदेशित जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया था. हालांकि, जज ने जांच करने में लोकायुक्त पुलिस की ढिलाई की निंदा की और जांच में जानबूझकर  देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था. 

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