इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा लगाए गए 10.65 करोड़ के जुर्माने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ललित मोदी कानून के मुताबिक- सिविल उपाय के लिए कदम उठा सकते हैं. ललित मोदी ने जुर्माने का राशि BCCI से वसूलने की याचिका दाखिल की थी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पहले से ही तय है कि BCCI कोई राज्य नहीं है. ऐसे में उसके खिलाफ इस तरह याचिका दाखिल नहीं की जा सकती. ललित मोदी के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. कार्यवाही में अन्य लोग भी पक्षकार थे. एन श्रीनिवासन को अनुमति दी गई, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई.
ललित मोदी ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. ललित मोदी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के खिलाफ एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में ललित मोदी ने बीसीसीआई की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय को 10.65 करोड़ रुपये देने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ललित मोदी ने जो याचिका दायर की है जो पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं. इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने ललित मोदी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. ये जुर्माना ED ने आईपीएल 2009 के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने के लिए ललित मोदी पर लगाया गया था.