सुप्रीम कोर्ट ने छठ पूजा के लिए यमुना की सफाई की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

याचिका में दिल्ली सरकार को छठ भक्तों से अपराधियों की तरह व्यवहार करने से रोकने और यमुना नदी को साफ करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संबंधित प्राधिकरण के पास जाने के लिए कहा है.
नई दिल्ली:

दिल्ली (Delhi) में छठ पूजा (Chhath Puja) के लिए यमुना की सफाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इस मामले में संबंधित प्राधिकरण के पास जाए. दिल्ली में छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार के नियमों के खिलाफ दाखिल की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. 

याचिका में दिल्ली सरकार को छठ भक्तों के साथ अपराधियों के रूप में व्यवहार करने से रोकने और यमुना नदी को साफ करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी.  

दिल्ली सरकार अक्सर यमुना नदी में छठ के मौके पर बोर्ड लगाकर चेतावनी जारी करती है कि कुछ जगहों पर छठ नहीं मनाई जा सकती और जो लोग इन जगहों पर जाते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है. 

जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता संजीव नेवार और स्वाति गोयल शर्मा की ओर से पेश हुए वकील शशांक झा से उचित प्राधिकरण से संपर्क करने को कहा.

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