पंजाब नेशनल बैंक का नाम बदलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है कि यह याचिका तुच्छ है. याचिकाकर्ता को दलीलें भी तुच्छ और बेतुकी हैं. इस पर सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि यह नीतिगत मामला है. पंजाब नेशनल बैंक के नाम को बदलने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गई थी.
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा कि पंजाब नेशनल बैंक का क्या नाम दिया जाए. आप कल को बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम बदलने की मांग कर सकते हैं. सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए कहा कि नाम बदलने का ऐसा आदेश पारित करने वाले हम कौन होते हैं. कल को आप ये कहेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम का ही नाम बदल दिया जाए.
याचिकाकर्ता ने फिर दलील दी कि ये मौजूदा दौर की जरूरत है, क्योंकि अनपढ़ लोग तो यही सोचते हैं कि ये सिर्फ पंजाब या फिर बड़ौदा के ही बैंक हैं? इस पर फिर सीजेआई ने कहा कि क्या आपको ये लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी और कर्मचारी वहां पंजाबी में ही बात करते होंगे? ये बिलकुल तुच्छ और आधारहीन याचिका है.इसे हम खारिज करते हैं.