सुप्रीम कोर्ट का EVM के कामकाज में अनियमितता के आरोप वाली याचिका पर विचार करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
हम EVM से जुड़ी कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्‍ली:

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं...? प्रत्येक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे, हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की एक पीठ ने कहा कि यह अदालत कई याचिकाओं की पहले ही कई मौकों पर पड़ताल कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार कर चुकी है. 

पीठ ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा, "हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे? हाल ही में, हमने वीवीपीएटी से संबंधित एक याचिका पर विचार किया था. हम धारणाओं पर नहीं चल सकते. हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं. क्षमा करें, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते."

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे की शीर्ष अदालत ने विभिन्न याचिकाओं में पड़ताल की है. न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर 10 से अधिक मामलों की पड़ताल की है. शर्मा ने अपनी याचिका में भारत के निर्वाचन आयोग और छह राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया था.

ये भी पढ़ें:- 

Featured Video Of The Day
Donald Trump Inauguration से पहले America में क्यों लगी Emergency? Trump भी थे परेशान!
Topics mentioned in this article