निलंबित BJP नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

याचिका में कहा गया था कि नूपुर शर्मा के बयान की वजह से हमारे महान राष्ट्र की छवि कलंकित हुई है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
अबु सोहेल ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी.
नई दिल्ली:

बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. सुनवाई के दौरान CJI यू यू ललित की बेंच ने कहा- आपकी याचिका सहज दिखती है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को एक टीवी शो में पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का निर्देश देने से जुड़ी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. अबु सोहेल ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि नूपुर शर्मा के बयान ने देश में और विश्व भर में बड़ा असंतोष और कोलाहल मचाया है.

याचिका में कहा गया था कि नूपुर शर्मा के बयान की वजह से हमारे महान राष्ट्र की छवि कलंकित हुई है.
 

Featured Video Of The Day
Bihar Election Result 2025: NDA की बंपर जीत के बाद कौन होगा CM? | Bharat Ki Baat Batata Hoon
Topics mentioned in this article