दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले मे दाखिल जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी. 

विज्ञापन
Read Time: 1 min
शरजील इमाम

दिल्ली दंगों का आरोपी जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शरजील ईमाम की याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका इस पर सुनवाई नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले मे दाखिल जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि शरजील कि जमानत पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी. शरजील के वकील ने कहा कि 64 बार हाईकोर्ट मे जमानत याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट हो चुकी है, इसमे से सिर्फ 8 बार हमने सुनवाई टालने की मांग की थी. शरजील इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था. शरजील पर दिल्ली के जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है.

शरजील इमाम के खिलाफ UAPA के सेक्शन 13 और राजद्रोह का मामला दर्ज है. राजद्रोह मामले मे शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

Featured Video Of The Day
Ayodhya Deepotsav पर Akhilesh Yadav के बयान पर CM Yogi का Ayodhya से सपा पर बड़ा हमला | Diwali 2025
Topics mentioned in this article