दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले मे दाखिल जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी. 

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शरजील इमाम

दिल्ली दंगों का आरोपी जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शरजील ईमाम की याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका इस पर सुनवाई नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले मे दाखिल जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि शरजील कि जमानत पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी. शरजील के वकील ने कहा कि 64 बार हाईकोर्ट मे जमानत याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट हो चुकी है, इसमे से सिर्फ 8 बार हमने सुनवाई टालने की मांग की थी. शरजील इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था. शरजील पर दिल्ली के जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है.

शरजील इमाम के खिलाफ UAPA के सेक्शन 13 और राजद्रोह का मामला दर्ज है. राजद्रोह मामले मे शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

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