नई दिल्ली:
देशभर में पुलिस थानों में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक उपकरण जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह सामान्य आदेश जारी नहीं कर सकते. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सामान्य निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं? प्रत्येक मामले में, हमें इस पर विचार करना होगा कि वे वास्तविक हैं या नहीं. यदि हम सामान्य निर्देश जारी करते हैं तो गंभीर अराजकता होगी. हम दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि जारी करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकते. हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते. हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है.
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