सड़क किनारे सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पास भेजा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 23 जनवरी तक सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों पर रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वो मेरिट पर कुछ नहीं कह रहे हैं.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में सड़क के किनारे सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध के मामले को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि फिलहाल वो मेरिट पर कुछ नहीं कह रहे हैं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 23 जनवरी को तय है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया था.

दरअसल हाईकोर्ट ने सड़क के किनारे सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित करने वाले सरकारी आदेश पर 23 जनवरी तक रोक लगा दी थी. आंध्रप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 23 जनवरी तक सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों पर रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है.

तेदेपा प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा संबोधित कार्यक्रमों के दौरान दो भगदड़ में 11 लोगों के मारे जाने के बाद सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया था.
 

Featured Video Of The Day
Maharashtra Exit Poll: महायुति करेगी वापसी या MVA को मिलेगी सत्ता? | City Center