राजस्थान की रेप पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ SC, आरोपी रोहित जोशी को नोटिस जारी

राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे रो​हित जोशी की मुश्किलें बढ़ीं, रेप पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी है जिसमें आरोपी की जमानत रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई टाली गई है

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सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) में मंत्री महेश जोशी के बेटे रो​हित जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रेप पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी रोहित जोशी को नोटिस जारी किया है. दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई करेगा.

रेप पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है. साथ ही अर्जी को आरोपी की आरोपमुक्त करने की याचिका के साथ टैग कर दिया है.

सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से कहा गया कि, मामले में आरोपी रोहित जोशी को तीस हजारी कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी. पीड़िता और परिजनों पर हुए हमले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका पर सात माह तक सुनवाई नहीं की है. बिना कारण पीड़िता की याचिका को आरोपी की याचिका के साथ टैग किया गया है. वहीं इसी मामले में याचिका पर सुनवाई भी हाईकोर्ट ने सात माह बाद जनवरी 2024 तय की है.  

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पीड़िता की तरफ से कहा गया है कि जमानत मिलने के कुछ दिन बाद ही आरोपी ने उसे और परिवार वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था. यहां तक कि उस पर कैमिकल अटैक भी कराया गया जिस पर दिल्ली में FIR दर्ज की गई है. 

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