प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 50% से अधिक पद खाली, सुप्रीम कोर्ट ने दिए भरने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अपने-अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को भरने की विशिष्ट समयसीमा बताने का निर्देश दिया.

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अदालत ने बड़ी संख्या में खाली पदों पर चिंता जाहिर की.

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यो में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में खाली पद होने के मामले में चिंता जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिवों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश भी दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अपने-अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को भरने की विशिष्ट समयसीमा बताने का निर्देश दिया.

खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की

राजस्थान राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वर्तमान में 808 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 413 भरे गए हैं और 395 पद खाली हैं. अदालत ने इतनी बड़ी संख्या में खाली पदों पर चिंता जाहिर की. सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार को इस मुद्दे के समाधान की तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया. वही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी इसी तरह की दयनीय स्थिति पर चिंता जाहिर की.

राज्यो में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 50% से अधिक पद खाली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन राज्यो में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 50% से अधिक पद खाली हैं. प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पूर्ण शक्ति के साथ काम करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इन रिक्तियों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरी क्षमता से काम करें ताकि पर्यावरणीय मुद्दों का कुशलता से समाधान किया जा सके.

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