(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
लूप टेलीकॉम को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंस और 2जी स्पेक्ट्रम के लिए प्रवेश/लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान किए गए ₹1400 करोड़ से अधिक की वापसी की याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कंपनी 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के मद्देनज़र रिफंड की मांग नहीं कर सकती. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने लूप टेलीकॉम के 21 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रद्द कर दिया था. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है.
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