गन्‍ना किसानों के बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और 11 राज्‍यों को नोटिस, तीन हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह मांग की गई है कि देशभर के गन्ना किसानों को उनका बकाया राशि देने को लेकर केंद्र सरकार एक नीति बनाए.

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सुप्रीम कोर्ट में देशभर के गन्ना किसानों को उनकी बकाया राशि देने को लेकर एक नीति बनाने की मांग की गई है
नई दिल्ली:

देशभर के गन्ना किसानों (Sugarcane farmers) को बकाया राशि देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. देशभर में किसानों के 18000 करोड़ रुपये बकाया हैं. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह मांग की गई है कि देशभर के गन्ना किसानों को उनकी बकाया राशि देने को लेकर केंद्र सरकार एक नीति बनाए. इस मामले में SC ने केंद्र और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया है और तीन  सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है, इन राज्‍यों में यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु शामिल हैं.

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गौरतलब है कि राजू अन्ना शेट्टी और चार अन्य ने यह याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि संसद में बताए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्यों से बकाया राशि 18,084 करोड़ रुपये है और यूपी इस सूची में सबसे ऊपर है. उन्होंने अदालत से राज्यों को गन्ना किसानों को 15% ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश देने का आग्रह किया. ग्रोवर ने तर्क दिया कि कानून के अनुसार दो सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान किया जाना है, लेकिन राज्य भुगतान नहीं करते हैं और भारी रकम  बकाया हो गई है.

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याचिकाकर्ता ने गन्ना किसानों को राज्यों द्वारा भुगतान किए जाने के कारण 18000 करोड़ रुपये का दावा किया है. यूपी का करीब 7500 करोड़ और महाराष्ट्र का 230 करोड़ का बकाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यों और केंद्र को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है.

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