भगवान गणेश की पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाई थी.

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मद्रास हाईकोर्ट द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश प्रतिमा को बेचने की इजाजत ना देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है.याचिकाकर्ता की तरफ से CJI डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मामले को रखा गया. सुप्रीम कोर्ट मामले में आज ही सुनवाई के लिए तैयार हुआ. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में आज ही सुनवाई की मांग की थी.

दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाई थी. याचिकाकर्ता ने कहा कि POP की मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए खास इंतजाम किया जाता है. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने रविवार को विशेष सुनवाई की थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों की बिक्री को मंजूरी देने वाली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के पर रोक लगाई थी. डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके गणेश की मूर्ति के निर्माण की कोई बिक्री नहीं होगी . बेंच ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है, ताकि निर्णय सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी हों.

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