गुलशन कुमार हत्या केस : दोषी अब्दुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

आज सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट की याचिका पर नोटिस जारी कर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है. निचली अदालत ने अब्दुल रऊफ को गुलशन कुमार हत्या के केस में दोषी ठहराया था और अप्रैल 2002 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में दोषी अब्दुल रऊफ दाउद मर्चेंट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट को गुलशन कुमार की हत्या मामले मे निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जबकि निचली अदालत ने अब्दुल राशिद दाऊद मर्चेंट को बरी कर दिया था. हालांकि, 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब्दुल रऊफ की सजा को बरकरार रखा और साथ ही अब्दुल राशिद को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को भी पलट दिया था.

हाईकोर्ट ने कहा था कि अब्दुल राशिद शूट आउट में हिस्सा लेने वाले हत्यारों में से एक था. हाईकोर्ट के फैसले को दोनों ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. पिछली सुनवाई मे सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल राशिद दाऊद मर्चेंट की याचिका पर नोटिस जारी किया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट की याचिका पर नोटिस जारी कर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है. निचली अदालत ने अब्दुल रऊफ को गुलशन कुमार हत्या के केस में दोषी ठहराया था और अप्रैल 2002 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 

फिर 2009 में वह पैरोल लेकर बाहर आया और बांग्लादेश भाग गया. बाद में रऊफ़ को बांग्लादेश से भारत लाया गया था. 12 अगस्त 1997 को टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की मुंबई में जीत नगर में एक मंदिर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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