दिल्ली- NCR प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई. इस दौरान प्रदूषण पर मीडिया रिपोर्टस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग ये कहने लगे कि हम स्टूडेंट्स के समर्थन में नहीं हैं. हमनें ये कब कहा कि हम दिल्ली सरकार को चलाकर प्रशासन करेंगे? आज के पेपर देखिए. आप जा सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं. ये हम नहीं कर सकते हैं.
वहींं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि हमने थोड़ी देर से हलफनामा दाखिल किया है. हमारा आग्रह है कि कुछ दिन इस मैकेनिज्म को काम करने दिया जाए. तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है, जो रोज बैठक करेगी. टास्क फोर्स में दो स्वतंत्र सदस्य होंगे. ये रोजाना 6 बजे मिलेंगे और फिर देखेंगे कि निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं. फ्लाइंग स्क्वायड उसे रोज रिपोर्ट करेंगी. तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि औद्योगिक इकाईंयों पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं. वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये दिल्ली के लिए है या NCR के लिए भी ? इसपर केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि टास्क फोर्स दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मानकों पर काम करेगी. फ्लाईंग स्वकायड पूरे एनसीआर क्षेत्र में होगा और लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा.
फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स को दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद केंद्र के टास्क फोर्स और फ्लाईंग स्कवायड को मंजूरी दी और कहा कि उपायों पर तुरंत कदम उठाए जाएं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी कोविड अस्पतालों के निर्माण कार्य की मंजूरी दे दी है. वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को की जानी है.