- सुप्रीम कोर्ट 12 नवंबर को उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे शिवसेना मामले की सुनवाई करेगा.
- उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट से स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मामले की जल्द सुनवाई की मांग की.
- चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष-बाण आवंटित किया था.
शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. उद्धव ठाकरे की ओर से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई. उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं. इससे पहले मामले की सुनवाई हो. पहले ही कई महीने बीत चुके हैं.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 12 नवंबर को सुनवाई करेंगे. जरूरत पड़ी तो 13 को भी सुनवाई जारी रखेंगे. ऊद्धव ठाकरे की शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे शिवसेना मामले में पार्टी और चुनाव निशान पर अधिकार को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम के साथ पार्टी का चुनाव चिह्न धनुष-बाण भी शिंदे गुट को आवंटित किया था. याचिका में दावा किया गया है कि निर्वाचन आयोग ने यह फैसला सुनाकर गलती की है. उद्धव ठाकरे की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट को नोटिस जारी कर चुका है.