आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत, ये हैं शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी.

विज्ञापन
Read Time: 1 min
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन दुराचार के मामले में जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा काट रहे आसाराम को 31 मार्च तक मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी है, लेकिन फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें जोधपुर रेप केस में भी जमानत लेनी होगी. आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है. आसाराम दिल के मरीज हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है.

जमानत के लिए रखी हैं ये शर्तें

शर्तों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत  मेडिकल ग्राउंड पर दी है और उनके साथ पुलिसवालों की तैनाती के भी आदेश दिए हैं. इसके साथ ही वह अपने फॉलोअर्स से भी नहीं मिलेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे. आसाराम के वकीलों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत देने के बाद अब जोधपुर मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी.

Featured Video Of The Day
Delhi Lal Quila Blast Threat News: दिल्ली विधानसभा, लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी | Breaking
Topics mentioned in this article