सुप्रीम कोर्ट ने व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली सरकार को दिया समय

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली सरकार को समय दिया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 30 सितंबर तक का समय दिया है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय बढाने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मामले में जल्द पॉलिसी लाने का निर्देश दिया था. इससे पहले ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी. दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी.

Featured Video Of The Day
Mann Ki Baat के 124वें Episode में PM Modi का खास संदेश 'इतिहास से लेकर विज्ञान तक...' | ISRO
Topics mentioned in this article