कन्नड़ सुपरहिट फिल्म 'कंतारा' के निर्माता और निर्देशक को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. फिलहाल, फिल्म से "वराहरूपम" गाना नहीं हटाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश तक गाना हटाने के केरल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. साथ ही कहा कि अगर 12-13 फरवरी को दोनों को गिरफ्तार किया जाता है तो हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक तुरंत सशर्त जमानत पर रिहा किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर पक्षकारों से जवाब मांगा.
केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कन्नड़ सुपरहिट फिल्म 'कंतारा' के निर्माता और निर्देशक विजय किरगंदूर और ऋषभ शेट्टी को कॉपीराइट अधिनियम 1956 के तहत मामले में "वराहरूपम" गीत से संबंधित साहित्यिक चोरी के आरोपों में अग्रिम जमानत दे दी थी. जस्टिस ए बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह विशिष्ट शर्त लगाई, "याचिकाकर्ता फिल्म में 'वराहरूपम' संगीत के साथ फिल्म 'कंतारा' का प्रदर्शन तब तक नहीं करेंगे, जब तक कि इस मामले में कॉपीराइट के उल्लंघन को संबोधित करने के बाद अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा पारित नहीं किया जाएगा. यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता भी कानून के अनुसार, कॉपीराइट के उल्लंघन के आरोप के संबंध में फैसला लेने के लिए जल्द से जल्द सक्षम सिविल कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं.
हाईकोर्ट के आदेश में थीं ये शर्तें
- 1. याचिकाकर्ता दो दिनों की पूछताछ यानी 12.02.2023 और 13.02.2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे. जांच अधिकारी उनसे पूछताछ कर सकता है और उपरोक्त समय के भीतर पूछताछ पूरी कर सकता है. यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. इस तरह की पेशी पर न्यायिक अदालत याचिकाकर्ताओं को संबंधित न्यायिक न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रत्येक समान राशि के 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) के जमानती बांड और इतनी ही रााशि के दो जमानतदार पेश करने पर रिहा करेंगी
- 2. अभियुक्त/याचिकाकर्ता गवाहों को भयभीत नहीं करेंगे या साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. वे जांच में सहयोग करेंगे और ट्रायल के लिए उपलब्ध रहेंगे. जब भी निर्देशित किया जाएगा, वे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे.
- 3.अभियुक्त/याचिकाकर्ता न्यायिक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे.
- 4. अभियुक्त/याचिकाकर्ता जमानत की अवधि के दौरान किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होंगे. अगर ऐसी कोई भी घटना होती है और वह इस न्यायालय के संज्ञान में आती है तो यह जमानत रद्द करने का कारण होगा.
- 5. वो कंतारा फिल्म में "वराहरूपम" गीत का प्रदर्शन नहीं करेंगे.
यह है मामला
दरअसल, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत दंडनीय अपराध के लिए रजिस्टर्ड कोझिकोड टाउन पुलिस स्टेशन के अपराध नंबर 703/2022 में याचिकाकर्ताओं को आरोपी के रूप में नामित किया गया है. आरोप यह है कि "वराहरूपम" गीत "नवरसम" गीत की अनधिकृत प्रति है, जिसे मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाले 'कप्पा' टीवी में प्रदर्शित किया गया और थाइक्कुडम ब्रिज बैंड द्वारा प्रदर्शित किया गया. एफआईआर मातृभूमि और थैक्कुडम ब्रिज द्वारा दायर शिकायत पर दर्ज की गई.
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