सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले पर निर्णय के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट को उपयुक्त मंच बताया है. याचिका में कहा गया था कि बीसी, एससी (15%) और एसटी (10%) आरक्षण मिलाकर कुल आरक्षण 67% हो जाता है, जो 50% की सीमा से अधिक है. गोपाल रेड्डी ने तेलंगाना सरकार के आदेश GO 9 पर रोक की मांग करते हुए चुनाव अधिसूचना से पहले नुकसान की आशंका जताई थी.
वंगा गोपाल रेड्डी ने याचिका में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 9 को चुनौती दी थी. इसमें स्थानीय निकायों में ओबीसी को 42% आरक्षण प्रदान किया जाता है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह आदेश आरक्षण की 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन करता है. साथ ही तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम की धारा 285ए का उल्लंघन करता है.