'तब तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी', कोविड से मौत पर मुआवजा केस में केंद्र पर बरसा सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट भी जारी करे और जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए. इससे पहले सरकार ने कोविड में मारे गए लोगों के परिवारों को चार लाख रुपये मुआवजा देने में असमर्थता व्यक्त की थी.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
याचिकाकर्ता ने कोविड से मौत के मामलों में परिजनों को चार लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

देशभर में कोविड-19 की वजह से मरने वालों को मुआवजा देने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की नीति बनाने के फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार के प्रति नाखुशी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 11 सितंबर तक ये रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. 

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि हमने आपको काफी पहले इस बारे में आदेश दिया था. बावजूद इसके इस पर अमल नहीं किया गया. कोर्ट ने कहा कि अब तो तीसरी लहर की आशंका भी दिन-प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है. 

कोर्ट ने कहा कि कोविड की वजह से मरने वालों को मुआवजा देने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला 30 जून को दिया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया जा सका. कोर्ट ने कहा कि तब तक तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी.

Advertisement

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि हमें खेद है कि हम हलफनामा दाखिल नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि कोर्ट दस और दिनों की मोहलत दे दे क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार लगातार विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रही है लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और 11 सितंबर को उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा.

Advertisement

- - ये भी पढ़ें - -
* बंगाल हिंसा मामला : सुप्रीम कोर्ट से OpIndia की संपादक नुपुर शर्मा को राहत, एक अन्‍य FIR पर भी लगाई रोक
* पश्चिम बंगाल में DGP नियुक्ति के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
* कोरानावायरस के बेहद संक्रामक नए वेरिएंट C.1.2 के बारे में हम क्या जानते हैं - 10 बातें

Advertisement

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एक अहम फैसले में कहा था कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे. सरकार खुद तय करे कि यह मुआवजा कितना होना चाहिए. हालांकि सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि कोविड से हुई मौतों पर चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है लेकिन NDMA को ऐसी व्ययवस्था बनाने को कहा जिससे कोविड में मारे गए लोगों के परिवारों को न्यूनतम मुआवजा दिया जा सके.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट भी जारी करे और जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए. इससे पहले सरकार ने कोविड में मारे गए लोगों के परिवारों को चार लाख रुपये मुआवजा देने में असमर्थता व्यक्त की थी.


 

Featured Video Of The Day
Missing Mansingh News: मजदूर मानसिंह पटेल जिंदा या मुर्दा, SIT रिपोर्ट में क्या मिला?