सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में तीन साधुओं की लिंचिंग मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर मामले की सीबीआई जांच होती है, तो हम क्यों दखल दें. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वो हलफनामा दाखिल करे कि मामले को सीबीआई के लिए भेजा जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी.
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा कि क्या सीबीआई जांच के लिए तैयार है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अगर मामला सीबीआई को जाता है तो उसे कोई ऐतराज नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2020 में पालघर जिले में यूपी के तीन साधुओं की कथित रूप से लिंचिंग की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है और अब इस मामले में कुछ अधिक शेष नहीं रहता.
इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने अपना रुख बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह दो साधुओं समेत तीन लोगों की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या करने की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है, जबकि उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच का जमकर विरोध किया था.