'प्राइवेट पार्ट्स को दिए गए करंट के झटके' : रेणुकास्वामी मर्डर केस में अभिनेता दर्शन के खिलाफ चार्जशीट दायर

पुलिस ने 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 3991 पन्नों का आरोपपत्र (सात खंडों और 10 फाइलों के साथ) दाखिल किया.

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बेंगलुरु:

बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया. बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने यहां संवाददाताओं को बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच करने के बाद ‘पुख्ता' आरोपपत्र तैयार किया गया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपपत्र में 231 गवाहों के बयान तथा तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल हैं. उसने यह भी कहा कि इस मामले में व्यापक स्तर पर जांच की गई थी.

पुलिस ने 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 3991 पन्नों का आरोपपत्र (सात खंडों और 10 फाइलों के साथ) दाखिल किया.

दयानंद ने कहा, ‘‘हमने इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. तीन प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह हैं; 27 गवाहों ने अदालत के समक्ष अपने बयान दिए हैं और अन्य गवाहों ने पुलिस के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए हैं.''

उन्होंने कहा, ‘‘हमने जांच से संबंधित कई सामग्री यहां एफएसएल (फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) और सीएफएसएल (केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद) को भेजी थी. हमें उनकी रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन सीएफएसएल से कुछ रिपोर्ट अभी नहीं मिली हैं.''दयानंद ने बताया कि मामले में गवाहों में 56 पुलिस अधिकारी शामिल हैं.

पुलिस ने एक बयान में कहा कि चश्मदीद गवाहों, परिस्थितिजन्य, तकनीकी, वैज्ञानिक और जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र अन्य साक्ष्यों के आधार पर 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है.

जुटाए गए साक्ष्यों को सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 173 (8) के तहत अदालत में प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एजेंसी को जांच जारी रखने के लिए असीमित अधिकार देता है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के मोबाइल फोन के ‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड' और टावर लोकेशन के विश्लेषण से अपराध स्थल पर उनकी मौजूदगी साबित होती है और गवाहों के अलावा, उनके पास घटना वाले दिन रेणुकास्वामी के साथ आरोपियों की मौजूदगी को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

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कुछ आरोपियों के कपड़ों पर रेणुकास्वामी के खून के धब्बे पाए गए, जिनमें पवित्रा गौड़ा भी शामिल है और इस तथ्य की पुष्टि एफएसएल से मिली रिपोर्ट की मदद से हुई है. यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और आरोपपत्र में इसका जिक्र किया गया है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपपत्र में रेणुकास्वामी के शव की तस्वीरों का भी ब्योरा दिया गया है. ये तस्वीरें एक आरोपी के मोबाइल फोन से बरामद की गई थीं. ये तस्वीरें कथित तौर पर रेणुकास्वामी की मौत के बाद अपराध स्थल (पार्किंग शेड) पर ली गईं और मामले के अन्य मुख्य आरोपियों को भेजी गईं.

उसने बताया कि मामले से दर्शन को बचाने के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े, जूते और पैसे जो छिपा किए गए थे, वे भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और उनका पूरा ब्योरा आरोपपत्र में दिया गया है.

रेणुकास्वामी गौड़ा को अश्लील संदेश और तस्वीरें भेजने के लिए सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम' के फर्जी खाते का इस्तेमाल करता था और उसने अपने सहायक पवन को यह बात बताई. पवन ने ही दर्शन को इस बारे में बताया. सूत्रों ने बताया कि इसके बाद दर्शन ने चित्रदुर्ग में अपने प्रशंसकों के क्लब के अध्यक्ष राघवेंद्र से रेणुकास्वामी को बेंगलुरु लाने के लिए कहा. दर्शन तथा उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और मामले में 15 अन्य आरोपी राज्य की विभिन्न जेलों में बंद हैं.

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पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिनेता के प्रशंसक 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा को कथित आपत्तिजनक संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन आवेश में आ गये और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी. रेणुकास्वामी का शव नौ जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के निकट एक नाले के पास मिला था.

आरोपियों में से एक राघवेंद्र यह कह कर रेणुकास्वामी को यहां आरआर नगर में एक जगह पर लाया था कि अभिनेता उससे मिलना चाहते हैं. इसी जगह पर उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि रेणुकास्वामी की हत्या के लिए आरोपी नंबर एक पवित्रा ‘‘मुख्य वजह'' थी. उन्होंने दावा किया कि जांच से यह साबित हो गया है कि उसने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में शामिल हुई.

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