संसद परिसर में पोस्टर‑बैनर लाने वालों पर होगा सख्त एक्शन... पार्लियामेंट में मर्यादा बनाए रखने के लिए नए निर्देश जारी

संसद सुरक्षा सेवा ने निर्देश 124A(2)(iii) के तहत परिसर में हथियार, पोस्टर, बैनर और आपत्तिजनक AI‑जनित सामग्री लाने पर प्रतिबंध दोहराया है तथा सांसदों से नियमों के पालन की अपील की है.

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संसद सुरक्षा सेवा ने सांसदों को संसद भवन परिसर में अनुशासन बनाए रखने को लेकर नया बुलेटिन जारी किया है. बुलेटिन में लोकसभा अध्यक्ष के दिशा‑निर्देश 124A(2)(iii) का हवाला देते हुए कहा गया है कि संसद परिसर को सुगम, सुरक्षित और अवरोध‑रहित रखने के लिए कई गतिविधियों पर सख़्त प्रतिबंध रहेगा.

कौन‑कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित?

बुलेटिन में स्पष्ट किया गया है कि संसद एस्टेट में निम्न गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित हैं:

  • हथियार लाना, फायरआर्म्स, लाठी, भाले, तलवार, डंडे, ईंटें आदि.  
  • पोस्टर, प्लेकार्ड, बैनर लाना भी बैन है. 
  • ऐसे किसी भी सामग्री का प्रदर्शन, जिसमें AI‑generated चित्र या नारे हों और जिनकी प्रकृति अपमानजनक पाई गई हो.

दस्तावेज में यह भी याद दिलाया गया है कि अध्यक्ष पहले कई बार सांसदों को पोस्टर‑प्लेकार्ड लाने से मना कर चुके हैं, और इस संबंध में विभिन्न मौकों पर बुलेटिन भी जारी होते रहे हैं.

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सांसदों को सख्त चेतावनी

बुलेटिन में सांसदों को पुनः सलाह दी गई है कि वे इन नियमों का पालन करें. उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई संभव है.

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क्यों बढ़ाई गई सख्ती?

संसद की सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार

  • परिसर में भीड़भाड़ और वस्तुओं का प्रवेश सांसदों की आवाजाही में बाधा बनता है.
  • पोस्टर और बैनर अक्सर प्रदर्शन का रूप ले लेते हैं, जिससे संसद की गरिमा प्रभावित होती है.
  • AI‑सामग्री के माध्यम से अशोभनीय छवियाँ या संदेश प्रदर्शित किए जाने की शिकायतें बढ़ी हैं.

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इसी कारण यह निर्देश दोहराया गया कि किसी भी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति में नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है.

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सांसदों से सहयोग की अपील

बुलेटिन में सभी सांसदों से अनुरोध किया गया है कि वे संसद परिसर की गरिमा को बनाए रखने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने में सहयोग करें, ताकि परिसर अनुशासित और निर्विघ्न बना रहे.

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