श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली मस्जिद कमेटी को राहत, खारिज की याचिका

याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने विवाद से जुड़े 15 मामलों का मुकदमा एक साथ जोड़कर चलाने के लिए कहा था.

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फाइल फोटो
नई दिल्ली:

मधुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmbhoomi Temple) विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने विवाद से जुड़े 15 मामलों का मुकदमा एक साथ जोड़कर चलाने के लिए कहा था. इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं और इनमें एक ही जैसे सबूतों के आधार पर फैसला किया जाना है. इस वजह से कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन सभी मुकदमों पर एक साथ सुनवाई की जाए.

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि - शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Masjid) विवाद को लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की छूट दी है. बता दें कि मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों को जोड़कर साथ में सुनवाई का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित पंद्रह मुकदमों को जोड़ने करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ मुस्लिम पक्षों द्वारा दायर अपील का निपटारा कर दिया है. जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि चुनौती के तहत आदेश को वापस लेने का एक आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए मस्जिद ट्रस्ट को पूर्व के नतीजे से असंतुष्ट होने पर वर्तमान अपील को फिर से शुरु करने की स्वतंत्रता दी गई है.

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