Soumya Murder Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में इस वजह से चार दोषियों को दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील लंबित होने तक दोषियों की सजा निलंबित रहेगी. बता दें कि सौम्या विश्वनाथ की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
कोर्ट ने कहा कि कैदी पिछले 14 साल से हिरासत में हैं.
नई दिल्ली:

2008 में हुए सौम्या विश्वनाथ हत्याकांड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चार दोषियों को जमानत दे दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दी है कि सभी दोषि पिछले 14 सालों से सलाखों के पीछे हैं. दरअसल, अक्टूबर 2023 में साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को सौम्या विश्वनाथ की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील लंबित होने तक दोषियों की सजा निलंबित रहेगी. बता दें कि सौम्या विश्वनाथ की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी. उस वक्त सौम्या विश्वनाथ नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से अपने घर लौट रही थीं. पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में मिली थी.

इस हत्याकांड की अहम बात ये है कि इसका खुलासा करने में पुलिस को 6 महीने का वक्त लगा था. पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था. हत्या के सिलसिले में 5 लोगों - रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था, जो मार्च 2009 से ही हिरासत में हैं. 

 मलिक और 2 अन्य आरोप‍ियों रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या मामले में दोषी करार दिया जा चुका .

यह भी पढ़ें : सौम्या विश्वनाथन की हत्या की रात क्या हुआ था?

यह भी पढ़ें : "मैं 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी...कहकर वो फिर कभी नहीं लौटी": बेटी को याद कर इमोशनल हुईं जिगिशा घोष की मां

Featured Video Of The Day
Sucherita Kukreti | Shamli में बुर्के नहीं पहनने पर हत्या, Triple Murder पर 'बुर्कावादी' चुप क्यों?
Topics mentioned in this article