सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त करने का आदेश संविधानिक तौर पर वैध अभ्यास है. हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक और आशा की किरण व, उज्ज्वल भविष्य का वादा है.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है. यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है. न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं."
जम्मू-कश्मीर के लोगों के उज्ज्वल भविष्य का वादा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे."
पोस्ट के अंत में पीएम मोदी कहा कि आज का फ़ैसला सिर्फ़ क़ानूनी फ़ैसला नहीं, आशा की किरण है, उज्ज्वल भविष्य का वादा है और मज़बूत, ज़्यादा एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है.
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