स्वामी चक्रपाणि की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार, जानें क्या थी मांग  

सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि ने याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ऑल इंडिया हिंदू महासभा को भी शामिल करने के निर्देश जारी करे. 

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स्वामी चक्रपाणि की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. 

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सदस्य के तौर पर ऑल इंडिया हिंदू महासभा को शामिल करने की स्वामी चक्रपाणि की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रस्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व दे सकते हैं. हम इस मामले में दखल नहीं देंगे. आप याचिका वापस ले लें या हम खारिज कर देंगे. 

याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि ने याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ऑल इंडिया हिंदू महासभा को भी शामिल करने के निर्देश जारी करे. याचिका में कहा कि अयोध्या मामले में वह सुप्रीम कोर्ट में  पक्षकार थे, लेकिन उनको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया है.

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