जेलों में बंद सजा पूरी कर चुके पाकिस्तानियों की रिहाई पर दायर याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार

याचिका में कहा गया है कि 26 मार्च 2024 को एक आरटीआई आवेदन दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सूची के बारे में जानकारी मांगी थी.

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(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

देश की विभिन्न जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में अपनी सजा पूरी कर चुके 103 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर एक याचिका 2005 से ही पेंडिंग है. कोर्ट पहले से उसपर सुनवाई कर रहा है, ऐसे में कोर्ट इस नई अर्जी पर सुनवाई करने का इच्छुक नहीं है.

फगवाड़ा के वकील ने दायर की थी याचिका

पंजाब के फगवाड़ा के वकील नितिन मिट्टू की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि विदेश मंत्रालय के पिछले साल उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जेलों में बंद 337 पाकिस्तानी कैदियों में से 103 कैदी ऐसे हैं, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है या वो बरी हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो भारतीय जेलों में बंद हैं. याचिका में इन पाकिस्तानी कैदियों को वापस उनके देश भेजे जाने की मांग की गई है.

याचिका में कही गई ये बात

याचिका में कहा गया है कि 26 मार्च 2024 को एक आरटीआई आवेदन दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सूची के बारे में जानकारी मांगी थी. फिर चाहे वो विचाराधीन हों या फिर जिनकी सचा पूरी हो गई हो लेकिन वो अभी भी जेल में बंद हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि लोक सूचना अधिकारी ने उनके आरटीआई आवेदन का जवाब दिया है. सूचना के मुताबिक भारतीय जेलों में बंद 337 लोगों में से 103 पाकिस्तानी नागरिक अपनी सजा पूरी कर चुके हैं. याचिकाकर्ता ने सजा पूरी कर चुके कैदियों की तत्काल रिहाई के लिए अनुरोध किया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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