पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी में सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दोषी सभी 4 लोगों की सजा निलंबित कर दी थी और उन्हें जमानत दे दी थी.

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सौम्या विश्वनाथन केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों और दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन (Soumya Vishwanathan) हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 4 दोषियों को जमानत देने का परीक्षण करने को तैयार है. कोर्ट ने चार दोषियों और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट 4 दोषियों की सजा को निलंबित करने और जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर  सुनवाई कर रहा था.

पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे दी चुनौती है. दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी में सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दोषी सभी 4 लोगों की सजा निलंबित कर दी थी और उन्हें जमानत दे दी थी.दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी दोषी पहले ही 14 साल 9 महीने की कैद काट चुके हैं.दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अपील के निपटारे में समय लगेगा, इसलिए सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

गौरतलब है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 30 सितंबर, 2008 को सौम्या की हत्या के लिए रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी.गौरतलब है कि एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह-सुबह दक्षिण दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.घटना के वक्त वह अपनी कार से दफ्तर से घर लौट रही थीं. पुलिस ने दावा किया था कि विश्वनाथन की हत्या का मकसद लूटपाट करना था.

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