SC ने पूर्व CJI दीपक मिश्रा की नियुक्ति पर याचिका मामले में आगे की कार्यवाही समाप्त की

मुकेश जैन ने दिवंगत स्वामी ओम जी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की नियुक्ति प्रक्रिया के आकलन की मांग की थी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की नियुक्ति पर याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्यवाही समाप्त की.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन करने की मांग करने वाले मुकेश जैन के खिलाफ करवाई के लिए उठाए गए कदमों को बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले पर आगे कोई निर्देश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है. स्टेटस रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में आगे की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है.

दरअसल, मुकेश जैन ने दिवंगत स्वामी ओम जी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की नियुक्ति प्रक्रिया के आकलन की मांग की थी.

इस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और दिल्ली पुलिस से इसकी रिकवरी कर स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने को कहा था.

यह भी पढ़ें-

"जो सिस्टम काम कर रहा है, उसे पटरी से न उतरने दें" : कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार
एमसीडी चुनाव : आज प्रचार का अंतिम दिन, महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य भी जान लें


 

Featured Video Of The Day
Bihar Politics: रेशम नगरी भागलपुर में इस बार कौन मरेगा बाजी Bhagalpur | Bihar Election 2025