सत्येंद्र जैन ने SC से याचिका ली वापस, जमानत याचिका पर कोर्ट में कल होगी सुनवाई

जिला जज के फैसले को सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने जैन की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के फैसले को सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी. 

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जिला जज के फैसले को सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने जैन की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के फैसले को सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी. 
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई कर रही कोर्ट को ट्रांसफर करने के मामले में सोमवार को बड़ा डेवलपमेंट हुआ. दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत दी. सत्येंद्र जैन के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को वापस लेना चाहते हैं. 

मंगलवार को नियमित जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है. जैन डेढ़ सौ दिनों से जेल में हैं, इसलिए वह और देरी नहीं चाहते. दरअसल, राऊज एवेन्यू कोर्ट के जिला जज ने ईडी की मांग पर जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट से मामला दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था. 

जिला जज के फैसले को सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने जैन की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के फैसले को सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी. 

इधर, सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की उक्त याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था. न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की  थी.

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