- दिल्ली हाई कोर्ट में संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति मामले में दो वकीलों के बीच तीखी बहस हुई.
- करिश्मा कपूर के बच्चे दिवंगत पिता की वसीयत को चुनौती देते हुए अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं.
- संजय कपूर की पत्नी प्रिया का दावा है कि संजय ने अपनी पूरी निजी संपत्ति उन्हें वसीयत में सौंपी थी.
दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को उस समय माहौल गर्म हो गया, जब दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में दो वकीलों के बीच तीखी बहस हो गई. दोनों ने एक-दूसरे पर बहस में बाधा डालने का आरोप लगाया.
एक 21-सेकंड की वीडियो क्लिप में, वकील महेश जेठमलानी और राजीव नायर के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है. यह बहस तब शुरू हुई, जब नायर ने जेठमलानी की दलीलों में हस्तक्षेप किया.
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जेठमलानी बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके बच्चों ने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में 5वां हिस्सा मांगा है. वहीं, नायर, संजय की पत्नी प्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका दावा है कि संजय ने एक वसीयत छोड़ी है, जिसके अनुसार उनकी पूरी निजी संपत्ति उनके नाम कर दी गई है.
बहस के कुछ अंश:
वकील जेठमलानी: "सिर्फ इसलिए कि..."
- वकील नायर: "कृपया मुझे बीच में मत टोकिए, मुझे टोकना पसंद नहीं है."
- वकील जेठमलानी: "तो फिर तुम्हें भी अपनी ही दवा चखनी चाहिए और मुझ पर चिल्लाना बंद करो. मुझ पर चिल्लाइए मत. काउंसिल के साथ थोड़ा शिष्टाचार बरतिए. अगर आप चिल्लाएंगे, तो आपको सिर्फ़ सिक्के मिलेंगे."
- वकील नायर: "आपको इसकी आदत नहीं है."
- वकील जेठमलानी: "मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं."
मामला क्या है?
करिश्मा के बच्चों ने संजय की 21 मार्च को जारी की गई कथित वसीयत को चुनौती दी है, जिसमें उनकी सारी निजी संपत्ति उनकी सौतेली मां, प्रिया के नाम कर दी गई थी. बच्चों का आरोप है कि न तो संजय ने कभी इस वसीयत का जिक्र किया, और न ही प्रिया या किसी और ने कभी इसके बारे में बात की. संजय का 12 जून को एक पोलो मैच के दौरान निधन हो गया था.
करिश्मा की बेटी समायरा कपूर ने अपनी मां के माध्यम से याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें अपना जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किया गया है. उनके नाबालिग बेटे कियान का भी उनकी मां ने कानूनी अभिभावक के रूप में प्रतिनिधित्व किया है. बच्चों ने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में 5वां हिस्सा मांगा है.
इसके जवाब में, प्रिया के वकील नायर ने कहा कि यह मुकदमा विचार योग्य नहीं है. उन्होंने गुरुवार को अदालत को बताया, "यह मुकदमा बिल्कुल भी विचारणीय नहीं है. मैं उनकी कानूनी पत्नी हूं. प्यार और स्नेह के ये सारे दावे तब कहां थे, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तलाक की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी? आपके पति आपको कई साल पहले ही छोड़ चुके थे." वह 2016 में करिश्मा और संजय के तलाक का जिक्र कर रहे थे।.
प्रिया ने यह भी दावा किया कि करिश्मा के बच्चों को पहले ही आर.के. फैमिली ट्रस्ट के तहत 1,900 करोड़ रुपये की संपत्ति मिल चुकी है इस बीच, दिवंगत उद्योगपति की मां ने भी एक अलग दावा किया है. उन्होंने कहा कि उनकी 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई है और वे अब "बिना छत के" रह गई हैं.