संभल नेजा मेला विवाद... इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?

नेजा मेला की कमेटी ने मेले के आयोजन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मेले की अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है.

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  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल नेजा मेला कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई और संबंधित 2018 का वाद लंबित बताया गया.
  • कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को 1 हफ्ते के अंदर सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया.
  • अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है और अतिरिक्त चीफ स्टैंडिंग काउंसिल से मामले की जानकारी मांगी गई है.
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संभल नेजा मेला कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इससे संबंधित 2018 का एक वाद कोर्ट में लंबित है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता नेजा मेला कमेटी के वकील को एक हफ़्ते के अंदर इस वाद से जुड़े मामले में एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने ओरिजिनल सूट नंबर 1667/2018 में पास किए गए लेटेस्ट ऑर्डर रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी. कोर्ट ने इस बीच एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल पीके शाही को दाखिल गई याचिका के मामले में मुकदमे की कार्यवाही की स्थिति और मांगी गई राहत की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया.

नेजा मेला कमेटी की तरफ से अधिवक्ता आदिल जमाल और अधिवक्ता शबीह जमाल ने पक्ष रखा. मेला कमेटी ने मेले के आयोजन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. 2025 में प्रशासन की तरफ से लगी रोक के चलते मेले का आयोजन नहीं हो सका था.

 इस बार नेजा मेला की कमेटी ने इसके आयोजन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. नेजा मेला कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मेले की अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है. होली के त्यौहार के एक हफ्ते बाद संभल में हर साल आयोजित नेजा मेला होता है. यह मेला 3 दिन तक चलता है.

पिछले साल 2025 में प्रशासन ने संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद इस मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी. नेजा मेला ऐतिहासिक रूप से महमूद गजनवी के भांजे और सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी की याद में हर साल मनाया जाता है. पिछले साल संभल प्रशासन ने नेजा मेला कमेटी से यह भी साफ कहा था कि किसी भी आक्रांता के नाम पर किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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