पैतृक संपत्ति मामले सैफ अली खान को बड़ी राहत, SC ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की पीठ ने नवाब के बड़े भाई के उत्तराधिकारियों, उमर और राशिद अली, की याचिका पर नोटिस जारी किया. इस याचिका में 30 जून 2025 को आए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.

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  • SC ने नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.
  • HC ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें नवाब की बेटी- उत्तराधिकारी के अधिकार मान्यता प्राप्त थे.
  • विवाद में नवाब के बड़े भाई के उत्तराधिकारी उमर और राशिद अली ने हाई कोर्ट के आदेश को SC में चुनौती दी है.
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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान के पूर्वज और भोपाल के अंतिम शासक नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति से जुड़े एक पुराने विवाद में दखल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें इस मामले को नए सिरे से फैसले के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा गया था.

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की पीठ ने नवाब के बड़े भाई के उत्तराधिकारियों, उमर और राशिद अली, की याचिका पर नोटिस जारी किया. इस याचिका में 30 जून 2025 को आए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट के 14 फरवरी, 2000 के फैसले को रद्द कर दिया था. ट्रायल कोर्ट ने नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान और उनके बेटे मंसूर अली खान (जो अब इस दुनिया में नहीं हैं) के साथ-साथ उनके उत्तराधिकारियों - सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा सुल्तान और शर्मिला टैगोर के संपत्ति पर विशेष अधिकार को बरकरार रखा था. सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम रोक के बाद अब मामला एक नई दिशा लेगा.

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