SC ने नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. HC ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें नवाब की बेटी- उत्तराधिकारी के अधिकार मान्यता प्राप्त थे. विवाद में नवाब के बड़े भाई के उत्तराधिकारी उमर और राशिद अली ने हाई कोर्ट के आदेश को SC में चुनौती दी है.