राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

वकील अशोक पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या विधानसभा  का सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत  कानून के संचालन से अपना पद खो देता है, तो वह  तब तक अयोग्य ठहराया जाएगा जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए.

विज्ञापन
Read Time: 14 mins
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई. याचिका में केरल के वायनाड से सांसद के रूप में उनकी सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है. वकील अशोक पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या विधानसभा  का सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत  कानून के संचालन से अपना पद खो देता है, तो वह  तब तक अयोग्य ठहराया जाएगा जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी. मोदी सरनेम मामले में गुजरात की निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी. इससे उनकी लोकसभा सदस्यता निलंबित कर दी गई थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका निचली अदालत और फिर गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसके बाद राहुल गांधी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें : उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणी के बाद महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चाएं गर्म, क्‍या विशेष सत्र में होगा पेश...?

Advertisement

ये भी पढ़ें : "G-20 के कई देशों को चाहिए भारत जैसा DPI", IT मंत्री बोले-साइबर स्किलिंग पर भी बनी सहमति

Advertisement
Featured Video Of The Day
Delhi News: सीलमपुर में पानी की किल्लत? क्या है जमीनी हकीकत | Delhi Politics | Delhi Water Crisis
Topics mentioned in this article