राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

वकील अशोक पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या विधानसभा  का सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत  कानून के संचालन से अपना पद खो देता है, तो वह  तब तक अयोग्य ठहराया जाएगा जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई. याचिका में केरल के वायनाड से सांसद के रूप में उनकी सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है. वकील अशोक पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या विधानसभा  का सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत  कानून के संचालन से अपना पद खो देता है, तो वह  तब तक अयोग्य ठहराया जाएगा जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी. मोदी सरनेम मामले में गुजरात की निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी. इससे उनकी लोकसभा सदस्यता निलंबित कर दी गई थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका निचली अदालत और फिर गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसके बाद राहुल गांधी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

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