पंजाब कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खरगे को 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में समन भेजा

संगरूर जिला अदालत (District Court) ने "बजरंग दल हिंदुस्तान" नामक संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) को तलब किया है.

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पंजाब कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खरगे को 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में समन भेजा है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली.:

पंजाब की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) को संघ से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल (Bajrang Dal) के साथ प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की तुलना करने के मामले में 100 करोड़ रुपये की मानहानि केस में तलब किया है. संगरूर जिला अदालत ने "बजरंग दल हिंदुस्तान" नामक संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना "सिमी और अल-कायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों" से की थी. बजरंग दल का नाम लेते हुए, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था जो "बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत" को बढ़ावा देते हैं.

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि "कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं और बजरंग दल, पीएफआई या जैसे व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है." शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य, चाहे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच हों," कांग्रेस का घोषणापत्र, जिसे 'सर्व जनंगदा शांति थोटा' (सभी समुदायों का शांतिपूर्ण उद्यान) कहा जाता है.

हालाँकि, चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्वजनिक ताने सहित भाजपा नेताओं के भारी विरोध के बाद, कांग्रेस को अपने वादे को स्पष्ट करना पड़ा. पीएम मोदी ने मतदाताओं से 'जय बजरंगबली' का जाप करने और "संस्कृति का दुरुपयोग" करने वालों को दंडित करने का आग्रह किया था. 

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