Presidential Election 2022 : इस परिस्थिति में नामांकन हो सकता है खारिज, उम्मीदवारों को मानने होते हैं ये नियम

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 35 साल है और वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है, वो भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनने के योग्य है.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और शाम तक अंतिम उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी. (फाइल)
नई दिल्ली:

भारत में इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए किए गए नामांकन को खारिज कर दिया जाएगा अगर इसे संसद और विधानसभाओं के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है. अगर कोई उम्मीदवार 15,000 रुपये नकद का भुगतान नहीं करता है या भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा की गई राशि को दर्शाने वाली रसीद प्रस्तुत नहीं करता है, तो भी नामांकन खारिज कर दिया जाएगा. सुरक्षा जमा के भुगतान के लिए चेक और डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार्य साधन नहीं हैं. 

राष्ट्रपति चुनाव के लिए 115 नामांकन

गौरतलब है कि 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए 115 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा शामिल हैं. मुर्मू और सिन्हा के अलावा, कई आम लोगों ने भी देश में शीर्ष संवैधानिक पद के लिए नामांकन दाखिल किए हैं, जिसमें मुंबई के एक झुग्गी निवासी, आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव का नाम, तमिलनाडु के एक सामाजिक कार्यकर्ता और दिल्ली के एक प्रोफेसर का नाम शामिल हैं. 

गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और शाम तक अंतिम उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 35 साल है और वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है, वो भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनने के योग्य है.

Advertisement

चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे ये लोग

इच्छुक उम्मीदवार को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए. मौजूदा राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, किसी भी राज्य के राज्यपाल या केंद्र या किसी राज्य के मंत्री चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे. नियमों में कहा गया है कि एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र को प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा और कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में सब्सक्राइब किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

Advertisement

नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या समर्थक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है. उम्मीदवार को उस संसदीय क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम दर्शाने वाली प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें -

-- उद्धव ठाकरे ने दिया इस्तीफा, पिछले 8 दिनों में दूसरी बार फेसबुक पर हुए लाइव
-- उद्धव ठाकरे ने दिया इस्तीफा, अब आगे क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में?

Advertisement
Featured Video Of The Day
Salman Khan House Firing Case: Police की Chargesheet में बड़ा खुलासा, जानें पूरी प्लानिंग
Topics mentioned in this article